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UPI ट्रांजैक्शन फेल होने पर मिलेगा ₹100 रोज का मुआवजा, RBI ने बनाए सख्त नियम

By Afreen Bano

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आज के समय में Google Pay, PhonePe और Paytm जैसे UPI ऐप्स से पेमेंट करना आम बात है। लेकिन कई बार ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है और खाते से पैसा कटने के बाद भी वापस नहीं आता। ऐसे मामलों में अब यूज़र्स को परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि RBI ने UPI फेल ट्रांजैक्शन को लेकर साफ नियम तय किए हैं।

क्या होता है UPI फेल ट्रांजैक्शन?

जब आप UPI से पेमेंट करते हैं और आपके बैंक खाते से पैसा कट जाता है, लेकिन सामने वाले के खाते में नहीं पहुंचता, तो इसे UPI फेल ट्रांजैक्शन कहा जाता है। आमतौर पर ऐसे मामलों में यूज़र्स को रिफंड के लिए कई दिनों तक इंतजार करना पड़ता है।

RBI का T+1 रिफंड नियम क्या है?

RBI और NPCI के नियमों के अनुसार, अगर UPI ट्रांजैक्शन फेल होता है तो बैंक को T+1 वर्किंग डे यानी ट्रांजैक्शन वाले दिन के अगले कार्यदिवस तक रिफंड करना जरूरी है। अगर तय समय में पैसा वापस नहीं आता, तो बैंक की जिम्मेदारी तय होती है।

देर से रिफंड मिलने पर मिलेगा ₹100 रोज का मुआवजा

अगर बैंक T+1 दिन के भीतर रिफंड नहीं करता है, तो यूज़र को ₹100 प्रति दिन के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा।
यह मुआवजा तब तक मिलता रहेगा, जब तक पूरा रिफंड नहीं हो जाता।

किन मामलों में मिलेगा मुआवजा?

मुआवजा तभी मिलेगा जब:
• खाते से पैसा कट गया हो
• सामने वाले को पैसा न मिला हो
• गलती यूज़र की न हो
• बैंक या तकनीकी कारण से देरी हुई हो

अगर आपने गलत UPI ID पर पैसा भेजा है या ट्रांजैक्शन सफल हो गया है, तो यह नियम लागू नहीं होगा।

UPI

रिफंड और मुआवजे के लिए शिकायत कैसे करें?

अगर पैसा समय पर वापस नहीं आया है, तो आप सबसे पहले अपने UPI ऐप में जाकर ट्रांजैक्शन से जुड़ी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

इसके अलावा संबंधित बैंक की कस्टमर केयर या ग्रिवेंस सेल से भी संपर्क किया जा सकता है।
अगर फिर भी समाधान नहीं मिलता, तो RBI के CMS (Complaint Management System) पोर्टल पर शिकायत दर्ज की जा सकती है।

यूज़र्स के लिए क्यों जरूरी है यह नियम?

अक्सर लोग यह नहीं जानते कि UPI फेल ट्रांजैक्शन पर उन्हें मुआवजा मिल सकता है। RBI का यह नियम डिजिटल पेमेंट सिस्टम को ज्यादा भरोसेमंद बनाता है और यूज़र्स के अधिकारों को मजबूत करता है।

मेरी राय

UPI फेल ट्रांजैक्शन अब सिर्फ इंतजार का मामला नहीं रहा। अगर बैंक समय पर रिफंड नहीं करता है, तो यूज़र को ₹100 रोज का मुआवजा पाने का पूरा अधिकार है। ऐसे में अगली बार UPI पेमेंट फेल हो, तो नियम जरूर याद रखें और जरूरत पड़ने पर शिकायत दर्ज करें।

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Afreen Bano

मैं एक अनुभवी कंटेंट राइटर और मास कम्युनिकेशन में पोस्टग्रेजुएट हूँ। मुझे टेक्नोलॉजी, खासकर स्मार्टवॉच और लैपटॉप जैसे गैजेट्स पर लिखना पसंद है। मेरा उद्देश्य है कि टेक्नोलॉजी से जुड़ी जटिल जानकारियों को आसान, स्पष्ट और उपयोगी भाषा में आम पाठकों तक पहुँचाया जाए। लेखन के माध्यम से मैं तकनीक को समझने और अपनाने की प्रक्रिया को सरल और रोचक बनाना चाहती हूँ।

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